Uni Fin Invest एक इन्वेस्टमेंट डीलर (अंडरराइटिंग को छोड़कर फुल सर्विस डीलर) है, जो मॉरीशस में फाइनेंसियल सर्विसेज कमिशन (‘FSC’) द्वारा लाइसेंस संख्या GB21027161 (जिसे आगे से ‘कंपनी’ कहा जाएगा) के तहत विनियमित है।
कंपनी का अपने ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए देखभाल, निष्ठा, ईमानदारी और सद्भावना का सकारात्मक कर्तव्य है। सभी पर्यवेक्षित व्यक्तियों को किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल होने या व्यक्तिगत हित रखने से बचना चाहिए जो हितों के टकराव को प्रस्तुत करता हो।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट यानि हितों का टकराव तब उत्पन्न हो सकता है जब संचालन कर रहा व्यक्ति का व्यक्तिगत हित कंपनी या उसके ग्राहकों के हितों में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करता हुआ प्रतीत होता है। हितों का टकराव तब उत्पन्न हो सकता है जब इसमें शामिल व्यक्ति कोई कार्रवाई करता है या उसका कोई हित होता है जो उसके लिए कंपनी के लिए अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से, निष्पक्ष रूप से और प्रभावी ढंग से निभाना मुश्किल बनाता है।
हालाँकि उन सभी संभावित परिस्थितियों का वर्णन करना असंभव है जिनके अंतर्गत हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है, हमने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया है जिनके परिणामस्वरूप हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है और जो कंपनी की आचार संहिता के अंतर्गत निषिद्ध हैं:
- एक्सेस वाले व्यक्ति एक ग्राहक के हित को दूसरे ग्राहक के हित के ऊपर पक्षपात नहीं कर सकते (उदाहरण के लिए, छोटे खातों की तुलना में बड़े खाते, परफॉरमेंस फ़ीस यानि प्रदर्शन शुल्क से मुआवज़ा पाने वाले खाते, ऐसे खाते जिनमें कर्मचारियों ने भौतिक, व्यक्तिगत निवेश किया हो, पर्यवेक्षित व्यक्तियों के करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों के खाते)। इस तरह का पक्षपात प्रत्ययी कर्तव्य का उल्लंघन माना जाएगा।
- एक्सेस वाले व्यक्तियों को लंबित या वर्तमान में विचाराधीन सेक्युरिटीज़ लेनदेन के बारे में जानकारी का उपयोग ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कमाने के लिए करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें ऐसी सेक्युरिटीज़ की खरीद या बिक्री भी शामिल है।
- एक्सेस वाले व्यक्तियों को किसी ग्राहक के लिए किसी भी सेक्युरिटीज़ लेनदेन की सिफारिश करने, उसे लागू करने या उस पर विचार करने से प्रतिबंधित किया जाता है, बिना किसी भौतिक लाभकारी स्वामित्व, व्यवसाय या व्यक्तिगत संबंध, या जारीकर्ता या उसके सहयोगियों में अन्य भौतिक हित का खुलासा किए अनुपालन अधिकारी (‘CO’) को बताए। अगर CO को लगता है कि प्रकट किए गए हित में कोई भौतिक संघर्ष है, तो निवेश कर्मी उस जारीकर्ता की सेक्युरिटीज़ के बारे में किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं।
कंपनी और उसके अधिकारी अपने ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करेंगे।
- कंपनी द्वारा एक हित रजिस्टर रखा जाएगा।
- निदेशक या निदेशक से निकटता से जुड़े व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों को कंपनी और प्रतिभागियों के हितों पर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए।
- एक निदेशक को हितों के टकराव या ऐसी स्थितियों से बचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, जहां अन्य लोग उचित रूप से हितों के टकराव को समझ सकते हों।
- निदेशकों और प्रबंधन से संबंधित किसी भी विवाद या संभावित विवाद के बारे में लिखित रूप में पूर्ण और समय पर बोर्ड को अवगत कराया जाना चाहिए।
- जहाँ उनके हित की घोषणा करने और यह सुनिश्चित करने पर कि यह कंपनी के हितों के रजिस्टर में दर्ज है, कोई वास्तविक या संभावित संघर्ष उत्पन्न होता है, तो निदेशक बहस में भाग ले सकता है और/या मामले पर अपना वोट दे सकता है, हालाँकि ऐसे वोट की गिनती नहीं की जाएगी। निदेशक को ऐसी परिस्थितियों में बोर्ड और कंपनी के लिए संभावित परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।
- निदेशकों को यह पहचानना चाहिए कि निदेशक के रूप में उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी हमेशा कंपनी के हित में काम करना है, न कि किसी अन्य पक्ष के हित में।
- निदेशकों और अधिकारियों को कंपनी से संबंधित गोपनीय मामलों को, जो निदेशक या अधिकारी के रूप में उनकी क्षमता में सीखा गया है, पूरी तरह से गोपनीय रखना चाहिए और उन्हें बोर्ड के अधिकार के बिना किसी को भी नहीं बताना चाहिए। बोर्ड को ऐसे प्रत्येक अनुरोध पर उसके गुण-दोष और मामले-दर-मामला आधार पर विचार करना चाहिए।
हितों में भिन्नता का प्रबंधन
कंपनी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने ग्राहकों के संबंध में एक से अधिक विनियमित गतिविधियां चलाए, और ऐसी सेवाएं प्रदान करने के दौरान उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव की पहचान करे और उसका प्रबंधन करे।
कंपनी के हित और उसके ग्राहक के हित के बीच तथा एक ग्राहक और दूसरे ग्राहक के हित के बीच हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है। कंपनी इन हितों के टकरावों को निम्नलिखित तरीकों से प्रबंधित करने का प्रयास करेगी:
- प्रबंधन कार्यों और सलाहकार कार्यों को अलग करने वाली अच्छी तरह से परिभाषित मजबूत दीवारें
- स्वतंत्र निरीक्षण
- प्रकटीकरण
- सेवा प्रदान करने से मना करना।
उपहार और मनोरंजन
सुपरवाइज़ किये गए व्यक्तियों को अनुचित गिफ्ट्स, उपकार, मनोरंजन, विशेष सुविधाएँ या अन्य मूल्यवान वस्तुएँ स्वीकार नहीं करनी चाहिए जो उनके निर्णय लेने को प्रभावित कर सकती हैं या उन्हें किसी व्यक्ति या फर्म के प्रति कृतज्ञ महसूस करा सकती हैं। इसी तरह, पर्यवेक्षित व्यक्तियों को गिफ्ट्स, उपकार, मनोरंजन या अन्य मूल्यवान वस्तुएँ नहीं देनी चाहिए जिन्हें अत्यधिक उदारता के रूप में देखा जा सकता है या जिनका उद्देश्य निर्णय लेने को प्रभावित करना या किसी ग्राहक को कंपनी या पर्यवेक्षित व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ महसूस कराना हो।
कोई भी पर्यवेक्षित व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था से न्यूनतम मूल्य से अधिक का कोई गिफ्ट, सेवा या अन्य वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता है जो ID के साथ या उसकी ओर से बिज़नेस करता है। कोई भी पर्यवेक्षित व्यक्ति मौजूदा ग्राहकों, भावी ग्राहकों या ID के साथ या उसकी ओर से बिज़नेस करने वाली किसी भी संस्था को न्यूनतम मूल्य से अधिक का कोई उपहार नहीं दे सकता या पेश नहीं कर सकता है, बिना CO की लिखित पूर्व स्वीकृति के। उसी स्रोत से $250.00 या उससे कम मूल्य के उपहारों की वार्षिक प्राप्ति को न्यूनतम माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, कभी-कभार मिलने वाला डिनर, किसी खेल आयोजन या थिएटर का टिकट या समान मनोरंजन भी न्यूनतम मूल्य का माना जाएगा, यदि मनोरंजन प्रदान करने वाला व्यक्ति या संस्था मौजूद हो। दिए गए और प्राप्त किए गए सभी उपहारों को पर्यवेक्षित व्यक्ति और CO द्वारा हस्ताक्षरित एक लॉग में दर्ज किया जाएगा और पर्यवेक्षित व्यक्ति की फ़ाइल में रखा जाएगा।
कोई भी पर्यवेक्षित व्यक्ति किसी ग्राहक, संभावित ग्राहक या सलाहकार के साथ या उसकी ओर से बिज़नेस करने वाली किसी भी संस्था को नकद उपहार या समान नकद राशि नहीं दे सकता या स्वीकार नहीं कर सकता।
रिश्वत और कमीशन कानून द्वारा सख्त वर्जित आपराधिक कृत्य हैं। सुपरवाइज़ किये गए व्यक्तियों को किसी भी तरह की रिश्वत या कमीशन की पेशकश, देना, मांगना या लेना नहीं चाहिए।
राजनीतिक और दानार्थ योगदान
पर्यवेक्षित व्यक्ति, जो नकद या सर्विस के ज़रिये राजनीतिक और चैरिटेबल योगदान करता है, उसे ऐसे प्रत्येक योगदान की रिपोर्ट CO को देनी होगी, जो उचित नियमों के तहत योगदान को आवश्यकतानुसार संकलित करेगा और रिपोर्ट देगा। पर्यवेक्षित व्यक्तियों को राजनीतिक या चैरिटेबल डोनेशन मांगने में ID के वर्तमान या अपेक्षित व्यावसायिक संबंधों को एक कारक के रूप में मानने से प्रतिबंधित किया गया है। यह नीति केवल तभी लागू की जाएगी, जब कोई सरकारी इकाई कंपनी की ग्राहक हो।
गोपनीयता
पर्यवेक्षित व्यक्ति अपने कार्य के दौरान प्राप्त जानकारी की गोपनीयता का सम्मान करेगा और ऐसी जानकारी का खुलासा तब तक नहीं करेगा, जब तक कि वह जानकारी का खुलासा करने के लिए अधिकृत या कानूनी रूप से बाध्य न हो। वह अपने कार्य के दौरान प्राप्त गोपनीय जानकारी का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करेगा। पर्यवेक्षित व्यक्तियों को ग्राहकों (पूर्व ग्राहकों सहित) के बारे में सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखनी चाहिए, जिसमें ग्राहक की पहचान (जब तक ग्राहक सहमति न दे), ग्राहक की वित्तीय परिस्थितियाँ, ग्राहक की सिक्यूरिटी होल्डिंग और कंपनी द्वारा ग्राहक को दी गई सलाह शामिल है।
बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टरों में सर्विस
पर्यवेक्षित व्यक्ति CO द्वारा पूर्व आज्ञा प्राप्त किए बिना सार्वजनिक रूप से ट्रेड करने वाली कंपनियों के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर में कार्य नहीं करेगा। ऐसा कोई भी अनुमोदन केवल तभी किया जा सकता है, जब यह निर्धारित किया जाता है कि ऐसी बोर्ड सर्विस ग्राहकों और कंपनी के हितों के अनुरूप होगी और डायरेक्टर के रूप में कार्यरत ऐसे व्यक्ति को उचित प्रक्रियाओं के तहत ऐसी कंपनी से संबंधित निवेश से जुड़े निर्णय लेने वालों से अलग कर दिया जाएगा। किसी निजी कंपनी के डायरेक्टर को, यदि डायरेक्टर के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान कंपनी पब्लिक हो जाती है, तो उसे तुरंत या वर्तमान कार्यकाल के अंत में इस्तीफा देना पड़ सकता है।
विनियामक समितियों के साथ संबंध
अधिकारी अपने कार्य के दौरान विनियामक समितियों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकते हैं। उनसे विनियामकों के साथ सहयोग करने और किसी भी प्रकटीकरण दायित्वों का तुरंत पालन करने की अपेक्षा की जाती है।